अ गाइड टू द स्टैम्प एंड कोर्ट फ़ीस’ एक्ट्स (नोस. XVIII ऑफ़ 1869, एंड VII ऑफ़ 1870)
Keywords: अर्थशास्त्र, सामान्य स्टांप अधिनियम, न्यायलय शुल्क अधिनियम.
Publisher: टाइम्स ऑफ़ इंडिया, बॉम्बे
Description: इस पुस्तक को 'स्टांप और न्यायलय शुल्क अधिनियम' की समझ को सुगम बनाने के लिए दत्तात्रय दाजी अधिकारी द्वारा संकलित किया गया है। इस कार्य में सामान्य स्टाम्प अधिनियम (1869 का XVIII) और न्यायलय शुल्क अधिनियम (1870 का VII) के प्रावधान शामिल हैं, जो विषय के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हैं और अपेक्षित स्टांप या शुल्क की राशि प्रत्येक शीर्षक के तहत सम्मुख कॉलमों में दी गई है। सामान्य स्टांप अधिनियम (1869 का XVIII) और न्यायालय शुल्क अधिनियम (1870 का VII) की संपूर्ण विषय वस्तु को परिशिष्ट क (A) और ख (B) के रूप में जोड़ा गया है। इसमें मद्रास प्रेसीडेंसी के उच्च न्यायालय के फ़ैसले और इन अधिनियमों के संबंध में बंबई सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ भी शामिल हैं।
Source: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
Type: दुर्लभ पुस्तक
Received From: केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार
DC Field | Value |
dc.contributr.compiler | Adhikary, Duttatray Dajee |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T09:43:39Z 2018-06-07T03:05:15Z |
dc.date.available | 2017-05-04T09:43:39Z 2018-06-07T03:05:15Z |
dc.description | इस पुस्तक को 'स्टांप और न्यायलय शुल्क अधिनियम' की समझ को सुगम बनाने के लिए दत्तात्रय दाजी अधिकारी द्वारा संकलित किया गया है। इस कार्य में सामान्य स्टाम्प अधिनियम (1869 का XVIII) और न्यायलय शुल्क अधिनियम (1870 का VII) के प्रावधान शामिल हैं, जो विषय के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हैं और अपेक्षित स्टांप या शुल्क की राशि प्रत्येक शीर्षक के तहत सम्मुख कॉलमों में दी गई है। सामान्य स्टांप अधिनियम (1869 का XVIII) और न्यायालय शुल्क अधिनियम (1870 का VII) की संपूर्ण विषय वस्तु को परिशिष्ट क (A) और ख (B) के रूप में जोड़ा गया है। इसमें मद्रास प्रेसीडेंसी के उच्च न्यायालय के फ़ैसले और इन अधिनियमों के संबंध में बंबई सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ भी शामिल हैं। |
dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
dc.format.extent | xi, 211 p |
dc.format.mimetype | aaplication/pdf |
dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
dc.publisher | टाइम्स ऑफ़ इंडिया, बॉम्बे |
dc.subject | अर्थशास्त्र, सामान्य स्टांप अधिनियम, न्यायलय शुल्क अधिनियम. |
dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
dc.date.copyright | 1871 |
dc.identifier.accessionnumber | AS-000937 |
dc.format.medium | text |
DC Field | Value |
dc.contributr.compiler | Adhikary, Duttatray Dajee |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T09:43:39Z 2018-06-07T03:05:15Z |
dc.date.available | 2017-05-04T09:43:39Z 2018-06-07T03:05:15Z |
dc.description | इस पुस्तक को 'स्टांप और न्यायलय शुल्क अधिनियम' की समझ को सुगम बनाने के लिए दत्तात्रय दाजी अधिकारी द्वारा संकलित किया गया है। इस कार्य में सामान्य स्टाम्प अधिनियम (1869 का XVIII) और न्यायलय शुल्क अधिनियम (1870 का VII) के प्रावधान शामिल हैं, जो विषय के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित हैं और अपेक्षित स्टांप या शुल्क की राशि प्रत्येक शीर्षक के तहत सम्मुख कॉलमों में दी गई है। सामान्य स्टांप अधिनियम (1869 का XVIII) और न्यायालय शुल्क अधिनियम (1870 का VII) की संपूर्ण विषय वस्तु को परिशिष्ट क (A) और ख (B) के रूप में जोड़ा गया है। इसमें मद्रास प्रेसीडेंसी के उच्च न्यायालय के फ़ैसले और इन अधिनियमों के संबंध में बंबई सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ भी शामिल हैं। |
dc.source | केंद्रीय सचिवालय ग्रंथागार |
dc.format.extent | xi, 211 p |
dc.format.mimetype | aaplication/pdf |
dc.language.iso | अंग्रेज़ी |
dc.publisher | टाइम्स ऑफ़ इंडिया, बॉम्बे |
dc.subject | अर्थशास्त्र, सामान्य स्टांप अधिनियम, न्यायलय शुल्क अधिनियम. |
dc.type | दुर्लभ पुस्तक |
dc.date.copyright | 1871 |
dc.identifier.accessionnumber | AS-000937 |
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